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फ़ोर्टी ने निर्यातकों एवं उद्योगों को रुके हुए लाभों को तुरंत प्रभाव् से दिए जाने की मांग की

० आशा पटेल ० 

जयपुर : फैडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री (फोर्टी) अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया की कोविड के चलते वर्तमान समय में में उद्योग एवं व्यापार की हालत बहुत खस्ता हो गई है व्यापार एवं उद्योग जगत वेंटीलेटर पर चल रहा है जिसके चलते कई सूक्ष्म एवं मझले तबके के उद्योग धंधे पूर्ण रूप से चौपट हो गये है | ऐसी गंभीर स्थिति में फोर्टी द्वारा केंद्र सरकार को पत्र भेज कर इस और तुरंत ध्यान देने का आग्रह किया है
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अग्रवाल ने बताया की वर्तमान समय में दितीय लॉकडाउन के दौरान जहाँ ASI डिपार्टमेंट ने माह अप्रैल एवं मई की रिटर्न फ़ाइल करने की ड्यू डेट बढ़ाकर 15 जून तक कर दी थी परन्तु पीएफ डिपार्टमेंट ने माह अप्रैल एवं मई के कंट्रीब्युशन जमा कराने एवं रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तारीख को लॉकडाउन होने के बावजूद भी नही बढाया गया है जिससे चलते जहाँ एक तरफ उद्योगों एवं व्यापारियों को 12 प्रतिशत ब्याज एवं 5 प्रतिशत क्षती जमा करवानी पड़ रही है वही दूसरी और यदि ड्यू डेट तक पीएफ का कंट्रीब्युशन एवं रिटर्न जमा नही करवाई जाती है तो व्यापारियों को प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ भी नही मिलता है | अत: व्यापारियों को दोहरी मार से बचाने के लिए केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से माह अप्रैल एवं मई 2021 कि पीएफ की कंट्रीबुशन एवं रिटर्न एवं फाइलिंग की अंतिम तारीख को तुरंत प्रभाव से बढ़ाया जाना चाहिए |

फोर्टी के अतिरिक्त महामंत्री सीए अभिषेक शर्मा ने बताया की वर्तमान समय में निर्यातको को बहुत सारी समस्याओ से जूझना पड़ रहा है | जहाँ एक और निर्यातको के आर्डर कैंसिल हो रहें है वहीँ साथ ही उनको अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों से समय पर भुगतान नही मिल पा रहा है वही दूसरी और केंद्र सरकार द्वारा निर्यातको को दी जा रही प्रोत्साहन स्कीम एवं MEIS का वर्ष 2020-21 के लिए लाभ नही दिया जा रहा है 

जिसका कारण बजट की कमी बताया गया है | साथ ही 1 जनवरी 2021 से लागू की गई नई योजना RODTEP की भी दरे अभी तक निर्धारित नही की गई है |फोर्टी चीफ सेक्रेटरी नरेश सिंघल ने बतलाया फोर्टी द्वारा केंद्र सरकार से यह आग्रह किया गया है की निर्यातको के हितो की रक्षा करने के लिए तुरंत प्रभाव से MEIS योजना का वर्ष 2020-21 का लाभ निर्यातको को दिया जाये एवं साथ ही निर्यातको के लिए 1 जनवरी 2021 से लागू RODTEP स्कीम की उद्योगों के अनुसार रिफंड की दरें निर्धारित की जाये |
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