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भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर द्वारा वैध लाइसेंस के बिना मानक चिन्ह (आई.एस.आई मार्क) लगा कर पानी की बोतल और पाउच बेचने के खिलाफ़ बड़ी कार्यवाही

० आशा पटेल ० 

जयपुर, जीपीएस इंडस्ट्रीज, मिनरल वाटर प्लांट, रेजेंटा रिसॉर्ट के नजदीक, भरतपुर के द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के वैध लाइसेंस के बिना मानक चिन्ह (आई.एस.आई मार्क) लगा कर 1 लीटर की बोतल एवं 250एमएल पाउच का अवैध निर्माण कर स्थानीय बाजारों में विक्रय किया जा रहा था। सूचना के आधार पर शाखा प्रमुख शिवराज सिंह मीणा द्वारा एक टीम जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी कौशलेंद्र कुमार, वैज्ञानिक डी शुभम तिवारी, वैज्ञानिक- सी एवं हर्षित कुमार जैन, वैज्ञानिक- बी को भेजकर त्वरित कार्यवाही की गई।

इस छापेमारी कार्यवाही के दौरान जेपीएस बिसबेरी और सुपर एक्वा ब्रांड के बोतलबंद पेयजल के 50 बोरी पाउच एवं 500 कार्टन (1 लीटर पेट बोतल) जिन पर दुरुपयोग पाया गया को जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान आई.एस.आई मार्क बोतलबंद पेयजल को नियमानुसार जप्त कर अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। फर्म के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट 2016 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत जुर्म साबित होने पर 2 लाख रूपए का जुर्माना या 1 वर्ष की जेल अथवा दोनों का प्रावधान है। 

भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा कार्यालय के प्रमुख शिवराज सिंह मीणा द्वारा आमजन से अपील की गई है कि बोतलबंद पेयजल एवं पाउच को खरीदते समय आई.एस.आई मार्क का चिन्ह जरूर देखें एवं लाइसेंस  नम्बर( सीएम/एल नम्बर) के सही होने की जानकारी के लिए कार्यालय की वेबसाइट www.bis.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन BISCARE का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपकी जानकारी में कोई अनाधिकृत रूप से किसी भी उत्पाद पर आईएसआई मार्क लगाता हुआ पाया जाए तो व्यक्तिगत रूप से भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यलय में अथवा फोन नंबर 0141-2223282,83 या ईमेल jpbo@bis.gov.in अथवा jpbo-2@bis.gov.in के माध्यम से कार्यालय को सूचित कर सकते हैं। 

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