जयपुर। प्रैस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अंतर्गत कार्य करती है। यह एक सांविधिक अर्धन्यायिक प्राधिकरण है जो, प्रेस के लिए तथा प्रेस की ओर से प्रेस के एक प्रहरी की तरह कार्य करती है। भारतीय प्रेस परिषद् के प्रमुख इसके अध्यक्ष हैं, जो, परिपाटी के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत जज रहे हैं। परिषद् में 28 अन्य सदस्य हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा मान्यताप्राप्त प्रेस संगठनों/समाचार एजेंसियों द्वारा नामित किये जाते हैं।
5 सदस्य संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित किये जाते हैं तथा तीन सदस्य साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नामित के रूप में सांस्कृतिक, साहित्ययिक व विधिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सदस्य परिषद् को तीन वर्ष की सेवावधि तक सेवा प्रदान करते हैं।
इस संबंध में वर्तमान परिषद का कार्यकाल 29 मई 2021 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में परिषद के 14वें पुनर्गठन के लिए प्रैस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पात्र संगठनों के उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन एक बंद लिफाफे में प्रैस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तक 6 अप्रैल, 2021 या उससे पहले पहुँच जाने चाहिए। आवेदन अथवा काउंसिल से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए काउंसिल की वैबसाइट https://www.presscouncil.nic.in/ देख सकते हैं।
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